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सीवान: सीवान में जिला संवर्ग मूल कोटि के सहायक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. अब ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण होने का रास्ता साफ हो गया है. जिससे शिक्षकों में काफी खुशी देखी जा रही है.

बता दें कि शिक्षक लंबे समय से इंतजार में थे कि उनका अंतर जिला स्थानांतरण होगा. उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है.

दरअसल, जिले के सभी राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के मूल कोटि के सहायक शिक्षकों का अब अंतर जिला स्थानांतरण होगा. इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश को लेकर आवश्यक दिशा- निर्देश भी जारी किया है. संबंधित शिक्षक द्वारा विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात के साथ डीईओ के कार्यालय में 25 जनवरी तक आवेदन पत्र जमा करने को कहा गया था.

31 जनवरी तक सीमा

 

डीईओ मिथलेश कुमार सिंह ने बताया कि कार्यालय द्वारा शिक्षकों से प्राप्त अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र सभी कागजात के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को 31 जनवरी तक उपलब्ध कराया जाएगा. जिसके पश्चात जिले के सभी राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के मूल कोटि के सहायक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण होगा.

 

डीईओ को कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ने की हिदायत

 

शिक्षा विभाग ने डीईओ को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं रहे. जो लागू नहीं हो उसे लागू नहीं अंकित करना है. अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा. अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन, सेवा पुस्तिका, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, वरीयता होने से संबंधित घोषणा पत्र शैक्षणिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित संलग्न करना है. जिस पर नियंत्रण पदाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करना होगा. इसके अलावा दो स्व अभिप्रमाणित रंगीन फोटो ग्राफ के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा.

समान विषय के मामले में ही किया जाएगा विचार

डीईओ मिथलेश कुमार सिंह ने बताया कि अंतर जिला स्थानांतरण के लिए केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा जो समान विषय के हैं. उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने उदाहरण स्वरूप बताया है कि उर्दू भाषा सहायक शिक्षक अन्य जिले के उर्दू भाषा के शिक्षक के विरुद्ध ही अंतर जिला स्थानांतरण किया जाएगा. इसलिए आवेदनों को अग्रसारित करते समय सामान्य उर्दू शारीरिक शिक्षा कोटि का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा गया है. विभाग ने डीईओ और डीपीओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि वैसे शिक्षक नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रक्रियाधीन हो, वैसे शिक्षक के अंतर जिला स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं भेजना है. अगर दिए गए निर्देश के विपरीत अनुशंसा होती है तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.