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सीवान. बिहार के सीवान जिला स्थित एतिहासिक स्मारक, मंदिर और श्मशान घाटों पर विज्ञापन लगाने पर अब रोक लगा दी गई है. ऐसा करते पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है. नगरपालिका विज्ञापन नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित बाजारों, सड़क के किनारे चिह्नित जगहों पर ही विज्ञापन लगा सकेंगे. हालांकि ऐतिहासिक स्मारकों, हेरिटेज स्थलों, मंदिरों, श्मशान घाटों, सुरक्षित पर्यावरणीय क्षेत्रों, आरक्षित प्राकृतिक स्थलों पर विज्ञापन नहीं लगाये जायेंगे. वहीं आरक्षित स्थलों के अलावा तय स्थानों पर भी यौन उत्कंठा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, क्रूरता, नकारात्मकता, यातायात व्यवधान डालने वाले विज्ञापन नहीं लगाये जायेंगे.

बता दें कि विज्ञापन के लिए एक जगह सुनिश्चित होगा, जिसके लिए ऑक्शन होगा. ऑक्शन स्थल के अलावा कहीं भी विज्ञापन लगाने पर उसे हटाने और विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा. यही नहीं नगरपालिका संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने की भी छूट होगी. नगरपालिका विज्ञापन नियमावली 2023 का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकायों, नगर निगमों, नगरपालिकों और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी पर होगी. अगर ऐसे विज्ञापन लगे हुए मिलते हैं तो संबंधित नगर निकायों के पदाधिकारी को जवाब देना होगा. जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाने पर कानूनी कार्रवाई भी विभाग करेगा.

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हो सकती है कार्रवाई
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में विज्ञापन होल्डर्स के खिलाफ बिना अनुमति विज्ञापन लगाने, तय जगहों से अलग हटकर विज्ञापन लगाने, यौन उत्कंठा वाले विज्ञापन लगाने, ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले विज्ञापन लगाने, नग्नता, नस्लीय जाति मतभेद पैदा करने वाले विज्ञापन लगाने, यौन ओवरटोन, बच्चों, महिलाओं के खिलाफ शोषण, हिंसा को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन लगाने पर बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई होगी. साथ हीं तय स्थान से अलग हटकर विज्ञापन लगाने पर नगरपालिका विज्ञापन नियमावली 2023 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसी गलतियां करने वालों को पहले ही इसकी सूचना दे दी जायेगी.

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर 5 फीसदी की मिलेगी छूट
वैसे विज्ञापन होर्डिंग संवेदक जो विज्ञापन पर लाइटिंग के लिए परंपरागत सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है तो उसे पांच फीसदी होल्डिंग टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी. उल्लेखनीय है कि विज्ञापन होर्डिंग के लिए लाइट भी लगायी जाती है ताकि रात में भी विज्ञापन दिख सकें. नगरपालिका विज्ञापन नियमावली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होल्डर्स को पांच प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था की गयी है, ताकि प्रोत्साहन मिले.

ऑक्शन से अलॉट होगी जगह
नगरपालिकाएं अपने अधिकार क्षेत्र में विज्ञापन लगाने के स्थल का निर्धारण करेंगी और उस पर बोली लगेगी. ज्यादा बोली लगाने पर पूरे साल के लिए एक नगरपालिका क्षेत्र के सभी साइटों का डाक मिल सकता है. डाक लेने वाले व्यक्ति को विज्ञापन नियमावली के तहत ही विज्ञापन लगाने होंगे.

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